उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 2/2020-21
दिनांक 24-11-2020
आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 21-12-2020
आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि : 24-12-2020
आवश्यक: (१) ‘‘अपूर्ण आन–लाइन आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।’’
(२) ‘‘किसी भी स्तर पर परीक्षणोंपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।’’
विशेष सूचना :- (क) ‘‘बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन “Submit” करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।’’ (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।
आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना
यह विज्ञापन आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ’’आन- लाइन आवेदन (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।
‘‘आन-लाइन आवेदन’’ करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
1. आयोग की http://uppsc.up.nic.in पर “ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-
(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply
उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ‘‘आनलाइन आवेदन पद्धति’’ लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु “APPLY” पर Click करें।
‘‘आन-लाइन आवेदन’’ करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :-
प्रथम चरण – APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो ‘Click here to modify’ पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात ‘Submit Application’ पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् ‘Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।
द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर ‘Click here to proceed for payment’ कैप्सन के साथ ‘Fees to be deposited [in INR ]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक ‘MOPS (Multi option payment system)’ का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।
(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।
तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form (Part-2)’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद ”PREVIEW” को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे
अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. एक बार आवेदन “Submit” करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
3. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-
1. अनारक्षित (सामान्य) – परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
2. अन्य पिछड़ा वर्ग – परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
3. अनुसूचित जाति – परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
4. अनुसूचित जनजाति – परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
5. विकलांग श्रेणी – परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 25/-
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल के आश्रित श्रेणी के अनुसार
7. भूतपूर्व सैनिक – परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
8. महिला – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/ परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
5. सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधनः- आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-
‘‘अभ्यर्थी को Candidate Segment में ‘Online application process’ के अन्तर्गत ‘Modify Submitted Application’ को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् “Candidate Personal Details” Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं0, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् ‘Authentication through’ में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् ‘Proceed’ बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Formमें वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।’’
उ०प्र० गृह (पुलिस) विभाग (उ०प्र० रेडियो सेवा)
०२ (दो) पद, सहायक रेडियो अधिकारी, आरक्षण-०२ पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित/अस्थायी, वेतनमान- पे बैण्ड रू० १५६००-३९१०० (ग्रेड पे रू०-५४००) पे मैट्रिक्स लेवल-१० रू० ५६१००-१७७५००), विभाग संख्या- एस-१/१, शैक्षिक अर्हताएं- अनिवार्य- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रीकल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वायरलेस कम्यूनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि एवं देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं- (१) इलेक्ट्रानिक्स/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में २ (दो) वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। आयुसीमा- २१ से २७ वर्ष (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य)।
उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०
उ०प्र० राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा चयन (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित/ अस्थायी, परन्तु बाद में स्थाई होने की सम्भावना, वेतन बैंड- रू० १५,६००-३९१००/-, एवं ग्रेड वेतन रू० ६०००/- (लेवल-१०), आयु- २१ से ४० वर्ष (आयु में नियमानुसार छूट)।
क्र.सं. | विषय | विभाग संख्या | रिक्त पद | सामान्य | उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग | उ०प्र० के अनु सूचित जाति | उ०प्र० के अनु सूचित जन जाति |
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ | अर्थशास्त्र इतिहास उर्दू अंग्रेजी गणित गृह विज्ञान जन्तु विज्ञान दर्शनशास्त्र भूगोल भौतिक विज्ञान मनोविज्ञान रसायन विज्ञान राजनीतिशास्त्र वनस्पति विज्ञान वाणिज्य शिक्षाशास्त्र समाजशास्त्र संस्कृत हिन्दी | एस-३/०१ एस-३/०२ एस-३/०३ एस-३/०४ एस-३/०५ एस-३/०६ एस-३/०७ एस-३/०८ एस-३/०९ एस-३/१० एस-३/११ एस-३/१२ एस-३/१३ एस-३/१४ एस-३/१५ एस-३/१६ एस-३/१७ एस-३/१८ एस-३/१९ योग | ०५ ०६ ०२ १० ०७ ०१ ०५ ०१ ०४ ०२ ०५ ०४ ०८ १३ २१ ०५ १५ ०८ ०६ १२८ | ०१ ०३ ०२ ०४ ०७ ०१ ०४ — ०२ ०२ ०२ ०२ ०३ १० ०८ ०३ १२ ०५ ०५ ७६ | — — — ०१ — — ०१ — — — ०१ — — ०१ ०१ — ०२ — ०१ ०८ | ०१ — — ०२ — — — ०१ — — — — ०१ — — ०२ — — — ०७ | — ०२ — — — — — — ०१ — ०१ ०१ ०१ ०१ ११ — — ०२ — २० | ०३ ०१ — ०३ — — — — ०१ — ०१ ०१ ०३ ०१ ०१ — ०१ ०१ — १७ |
नोट- क्षैतिज आरक्षण विषयवार रिक्त पदों पर नियमानुसार देय होगा।
अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें-
१-उत्तम शैक्षिक अभिलेख (सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक) के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित / संगत / संबद्ध विषय में ५५ प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि । परन्तु अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (असम्पन्न वर्ग) /निशक्त {(क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) लोकोमोटर निशक्तता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमलों के पीडित और मस्क्यूलर डिस्ट्राफी; (घ) विचार भ्रम(आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ड़) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता)} से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर ५ प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। ५५ प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड ) और रियायत अंक प्रकिया रहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए ५ प्रतिशत की छूट अनुमेय है। उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को ५ प्रतिशत (५५ प्रतिशत अंक से कम करके ५० प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जायेगी जिन्होंने दिनांक १९ सितंबर, १९९१ से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। २- उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा स्लेट/सेट उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २००९ अथवा २०१६ और समय-समय पर इसमें बाद में किये गये संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गयी हो, उन्हें नेट/स्लेट/सेट से छूट प्रदान की जायेगी: बशर्ते कि दिनांक ११ जुलाई, २००९ से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबन्धों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन नेट/स्लेट/सेट से छूट प्रदान की जायेगी:- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो; (ख) पीएचडी शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो; (ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो; (ड.) अभ्यर्थी ने यूजीसी/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी ही किसी एजेन्सी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो प्रपत्रों को प्रस्तुत किया हो; इन शर्तों को पूऱा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाय। ३- उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे:- शासनादेश संख्या-११२९ / सत्तर-१-२०१३-१५(१४) /, ९२ टी०सी० दिनांक ०४ दिसम्बर, २०१३ के अनुसार सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक । ४- उपर्युक्त क्रमांक-२ पर अंकित असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास) पद हेतु मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे। उपर्युक्त चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा के कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
०३ (तीन) पद, सहायक वास्तुविद, अनारक्षित- (१) अनारक्षित श्रेणी के लिए-०१ पद, आरक्षित- (१) ०१ पद आर्थिक रूप के कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित है, (२) उ०प्र० की अनुसूचित जाति के लिए- ०१ पद, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- समूह ‘‘ख’’ राजपत्रित/स्थायी, क्षैतिज आरक्षण- संगत शासनादेशानुसार देय होगा। वेतनमान- १५६००-३९१००, ग्रेड पे रू०-५४०० (पुनरीक्षित ७वां वेतनमान में मैट्रिक्स लेवल-७), विभाग संख्या- सेवा-६/०२, अनिवार्य अर्हता- (१) अभ्यर्थी संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वास्तुकला में स्नातक उपाधि या वास्तुविद अधिनियम, १९७२ की धारा-१४ की अनुसूची में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अर्हता धारित करता हो। अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसनें:- (१) (प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। या (२) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र धारित किया हो। आयुसीमा- २१ से ४० वर्ष (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य है)।
चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी)
६१ (इक्सठ) पद सहायक आचार्य (विभिन्न विशिष्टता), (सामान्य चयन) , पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- तालिकानुसार, वेतनमान- एकेडमिक लेवल-११, प्रारम्भिक वेतन रू. ६८९००/-, आयुसीमा- २६ से ४० वर्ष, विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-
क्र. सं. | विशिष्टता का नाम सहायक आचार्य | नियुक्ति/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के उपरान्त अधियाचित पदों की संख्या | अना– रक्षि– त | अ० पि० वर्ग | अनु० जाति | अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) | विभाग संख्या |
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ | एनेस्थीसियोलॉजी स्किन एण्ड बी०डी० आफ्थलमोलॉजी ई०एन०टी० इण्डोक्रिनोलॉजी यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी कार्डियोवस्कुलर थोरैसिक सर्जरी डेन्टिस्ट्री न्यूरो सर्जरी स्टेटिशियन कम सहा० आचार्य साइकियाट्री नेफ्रोलॉजी कार्डियोलॉजी एपीडेमोलॉजिस्ट कम सहा० आचार्य पी०एम०आर० पीडियाट्रिक्स सर्जरी सर्जिकल ओकोलॉजी प्लास्टिक सर्जरी | ०२ ०२ ०१ ०१ ०३ ०५ ०९ ०५ ०१ ०३ ०१ ०२ ०६ ०४ ०१ ०२ ०३ ०३ ०७ | ०१ ०२ – – ०१ ०२ ०४ ०२ – ०२ ०१ ०१ ०१ ०२ – ०१ ०१ ०१ ०३ | – – – ०१ ०१ ०२ ०४ ०१ – – – ०१ ०३ – – – ०१ ०१ ०१ | ०१ – ०१ – ०१ ०१ ०१ ०२ ०१ ०१ – – – ०२ ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ | – – – – – – – – – – – – ०२ – – – – – ०१ | एस–८/४१ एस–८/४२ एस–८/४३ एस–८/४४ एस–८/४५ एस–८/४६ एस–८/४७ एस–८/४८ एस–८/४९ एस–८/५० एस–८/५१ एस–८/५२ एस–८/५३ एस–८/५४ एस–८/५५ एस–८/५६ एस–८/५७ एस–८/५८ एस–८/५९ |
योग | ६१ | २५ | १६ | १७ | ०३ |
अनिवार्य अर्हतायें :- क्र.सं.- ०१ : सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी) (क) M.D. (Anesthesiology)/M.S.(Anesthesiology) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-२ : सहायक आचार्य (स्किन एवं वी०डी०) (क) एम.डी. (डर्मेटोलॉजी एण्ड वेनेरोलॉजी)/एम.डी. (डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी तथा लेप्रेसी)/ एम.डी. (डर्मेटोलॉजी)/एम.डी. (डर्मेटोलॉजी इन्क्लुडिंग वेनेरोलॉजी)/एम.डी. (डर्मेटोलॉजी इन्क्लुडिंग वेनेरोलॉजी/लेप्रेसी)/एम.डी. मेडिसिन विद डी.वी.डी. एण्ड डी.डी. अथवा एम.सी.आई द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-०३ : सहायक आचार्य (आफ्थलमोलॉजी) (क) एम०एस०(आफ्थलमोलॉजी)/एम०डी (आफ्थलमोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-४ : सहायक आचार्य ई०एन०टी० (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी) (क) एम०एस० (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजीr) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-५ : सहायक आचार्य (इण्डोक्रिनोलॉजी) डी०एम० (इण्डोक्रायनोलॉजी) / एम०डी० (मेडिसिन) अथवा एम०डी० (पीडियाट्रिक्स) विद २ इयर स्पेशल ट्रेनिंग इन इन्डोक्रायनोलॉजी अथवा एम०सी०आई द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। क्र.सं.-६ : सहायक आचार्य (यूरोलॉजी) एम०सी०एच० (यूरोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। क्र.सं.-७ : सहायक आचार्य (न्यूरोलॉजी) डी०एम० (न्यूरोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। क्र.सं.-८ : सहायक आचार्य (कार्डियोवस्कुलर थोरैसिक सर्जरी) एम०सी०एच० (कार्डियोवस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी)/एम०सी०एच० (कार्डियक सर्जरी)/एम०सी०एच० (वैस्कुलर सर्जरी)/ एम०सी०एच० (थोरेसिक सर्जरी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। क्र.सं.-९ : सहायक आचार्य (डेन्टिस्ट्री) (क) संबंधित विशिष्टता में मान्यता प्राप्त परास्नातक डिग्री (एम०डी०एस०) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-१० : सहायक आचार्य (न्यूरो सर्जरी) (क) एम०सी०एच० (न्यूरो सर्जरी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता। क्र.सं.-११ : स्टैटिशियन कम सहा० आचार्य- एम०एस०सी० (स्टेटिक्स), संबंधित विषय में पी०एच०डी० तथा उस विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। क्र.सं.-१२ : सहायक आचार्य (साईकियाट्री) (क) M.D.(Psychiatry)/M.D. (Psychological Med.)/M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med. अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य कमकक्ष अर्हतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/ रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-१३ : सहायक आचार्य (नेप्रâोलॉजी)- डी०एम० (नेप्रâोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-१४ : सहायक आचार्य (कार्डियोलॉजी)- डी०एम० (कार्डियोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-१५ : एपिडिमियोलाजिस्ट कम सहायक आचार्य (क) एम०डी०(एस०पी०एम०)/ एम०डी० कम्युनिटी मेडिसिन अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। क्र.सं.-१६ : सहायक आचार्य (पी०एम०आर) (क) एम०सी०आई से किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०डी० (पी०एम०आर०)/ एम०डी० (मेडिसिन) विद डिप्लोमा इन पी०एम०आर/एम०एस० (जनरल सर्जरी)/ एम०एस० (आर्थोपेडिक्स) विद २ इयर स्पेशल ट्रेनिंग इन द स्पेशियलिटी आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन (रिहैब्लीटेशन मेडिसिन) अथवा २ इयर आफ इक्यूवेलेन्ट ट्रेनिंग अप्रूब्ड इन दी सब्जेक्ट इन एनी एप्रूब्ड इंस्टीट्यूशन इन इण्डिया। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में ०१ वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-१७ : सहायक आचार्य (पीडियाट्रिक्स सर्जरी)- एम०सी०एच० (पीडियाट्रिक्स सर्जरी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। क्र.सं.-१८ : सहायक आचार्य (सर्जिकल ओकोलॉजी)- एम०सी०एच० (सर्जिकल ओकोलॉजी)/ एम०एस० (सर्जरी) अथवा एम०एस० (ई०एन०टी०) अथवा एम०एस० (आर्थोपेडिक्स) अथवा एम०डी० (आब्स एण्ड गायनी) विद २ इयर स्पेशल ट्रेनिंग इन सर्जिकल ओकोलॉजी। अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-१९ : सहायक आचार्य (प्लास्टिक सर्जरी)- एम०सी०एच० (प्लास्टिक रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी)/एम०सी०एच० (प्लास्टिक सर्जरी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ०प्र० के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोट नं०-१ :- मेडिकल संस्थान अधिनियम-१९९८ के तालिका-१ में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक २१.०७.२००९, २८.१०.२००९ और १५.१२.२००९ में उल्लिखित है, के ‘‘शैक्षिक योग्यता’’ में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-
‘‘डी०एन०बी० (संबंधित विशिष्टता)’’
चिकित्सा संस्थान अधिनियम-१९९८ में शिक्षकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त/संशोधनो/विलोपन/प्रतिस्थान होंगे। धारा-४ (१) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:- मेडिकल संस्थान अधिनियम-१९९८ के तालिका-१ तथा तालिका-२ में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक २१.०७.२००९, २८.१०.२००९, १५.१२.२००९ और ०३.११.२०१० में उल्लिखित है, के ‘‘शैक्षिक योग्यता’’ में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-
‘‘डी०एन०बी० (ब्राड/सुपर स्पेशलिटी)’’
नोट नं०- २ :- (i) एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम०डी०/एम०एस० की उपाधि। ‘‘किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में ३ वर्ष का शैक्षिक अनुभव।’’(ii) एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/ केन्द्रीय संस्थानों से डी०एन०बी० योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहॉ कोई एम०डी०/एस०एस० पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं :- ‘‘डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करते समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में ०३ वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/ शोध अनुभव की आवश्यकता होगी।’’(iii) एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी०एन०बी० अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहॉ एम०डी०/एम०एस० कोर्स चल रहे हैं:- डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करते समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में ०३ वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (iv) एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों के अलावा अन्य केन्द्रों से डी०एन०बी० योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में :- ‘‘डी०एन०बी० उपाधि प्राप्त करते समय या डी०एन०बी० अर्हता धारित करने के बाद संबंधित विषय में ०३ वर्ष के शैक्षिक अनुभव के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेन्ट/रिसर्च एसोसिएट (सी०एस०आई०आर०) के रूप में ०२ वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होगी।’’ एम०सी०आई० के अलावा अन्य केन्द्रों से डी०एन०बी० योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को इन्डेक्स जर्नल में (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में) कम से कम ०२ प्रकाशन (स्वीकार/प्रकाशित) होना चाहिए। किसी मामले में यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवश्यक प्रकाशन नहीं है तो उसे डी०एन०बी० योग्यता रखने के बाद मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों में कुल ०३ वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना आवश्यक है। नोट नं०-३ :- (ग्) एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम०डी०/एम०एस० उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए:- किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में ०३ वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (ग्ग्) डी०एन०बी० ब्राड स्पेशलिटी के साथ एम०डी०/एम०एस० तथा डी०एन०बी० (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एम०/एम०सी०एच० की समकक्षता के संबंध में:- (क) जिन अभ्यर्थियों ने डी०एन०बी० प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहॉ एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनकी डी०एन०बी० अर्हता एम०सी०आई० की मान्यता के समान माना जायेगा। (ख) जिन अभ्यर्थियों ने डी०एन०बी० प्रशिक्षण कम से कम ५०० बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो, तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें ०३ में कम से कम एक डी०एन०बी० पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम०सी०आई० मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये ०२ में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में एम०सी०आई० के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए:-
स्नातकोत्तर ब्राड स्पेशलिटी को (३० बेड प्रति यूनिट) ५०ज्ञ् बेड
स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी को (२० बेड प्रति यूनिट) अध्यापन हेतु
उक्त योग्यतायें एम०सी०आई० मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी।
(३) डी०एम०/एम०सी०एच० के साथ एम०डी०/एम०एस० और डी०एन०बी० (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी०एन०बी० (ब्राड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त (२) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/ संस्थान में डी०एन०बी० प्रशिक्षण (दोनों ब्राड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेन्ट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि ऐसी अर्हता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अधिनियम २००० में अधिसूचित की गयी हो। परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद) न्यूनतम ३०० बिस्तरों वाले ई०एस०आई० अस्पतालों में सहायक प्रोपेâसर के रूप में काम करने के लिए अपेक्षित अनुभव न्यूनतम ०६ वर्ष होगा। उन्हें मेडिकल कालेज में शामिल होने के बाद इस तरह के सलाहकार या विशेषज्ञ को सहायक आचार्य के रूप में माना जायेगा। नोट नं०-४ :- विभिन्न ब्राड/सुपर स्पेशलिटी संबंधी विशिष्टताओं में विहित अनिवार्य अर्हतायें शासन के पत्र संख्या- २८४२/७१-१-२०१७-जी०-२२७/२०१०, दिनांक १२.०९.२०१७ में संलग्न एम०सी०आई० रेग्युलेशन ०८ जून, २०१७ के अनुसार उल्लिखित की गयी है। अन्य सामान्य नोट:- (१) क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के पद उपलब्ध होने पर O.L. (One Leg Affected Rigt or Left) SJeb P.B. (Partially Blind) श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (२) अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम०सी०आई० से होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (३) सीनियर रेजीडेन्ट पद का अनुभव अभ्यर्थी द्वारा ४० वर्ष की आयु तक पूर्ण करना अनिवार्य है।
प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०
०४ (चार) पद, शोध अधिकारी, (सामान्य चयन), आरक्षण- उ०प्र० के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु एक-एक (०१/०१) पद आरक्षित, पद का स्वरूप- स्थायी/राजपत्रित/पेंशन शासकीय नीति के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि- दो वर्ष, वेतनमान- १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन रू०-५४०० है, विभाग संख्या- सेवा-१०/०३, अर्हतायें- (अ) अनिवार्य- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, गणित, सांख्यिकी या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी- रू० १४००-२६०० के वेतनमान में शोध सहायक के पद पर या समय-समय पर यथा पुनरीक्षित इसके तत्समान वेतनमान में या उच्च वेतन में कम से कम पांच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। (ब) अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायेगा जिसने-(१) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। या (२) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयुसीमा- २१ से ४० वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी)।
उ०प्र० चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु प्रवक्ताओं के निम्नांकित पद, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित तथा स्थायी/अस्थायी, वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-१०, (रू० ५६,१००-१७७५००), सेवा संवर्ग- आयुष विभाग (होम्योपैथी)।
क्र. सं. | प्रवक्ता का विषय | कुल रिक्तियां | अना रक्षि त | अ० पि० व० | अनु जा ति | अनु जन जा ति | ई० डब ल्यू० एस० | क्षैतिज आरक्षण | विभाग संख्या | |||
डी० एफ० एफ० | दिव् यां ग | भ. पू.सै– निक | म हि ला | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | होम्योपैथिक फार्मेसी आर्गेनान आफ मेडिसिन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रिपर्टरी एनॉटमी फिजियोलॉजी फॉरेन्सिक मेडिसिन प्रैक्टिस आफ मेडिसिन पैथालॉजी सर्जरी आब्स एण्ड गायना कोलॉजी कम्युनिटी मेडिसिन | 10 18 20 12 04 08 07 14 09 10 10 08 | 05 10 09 06 01 04 04 06 05 05 05 03 | 02 04 05 03 — 02 01 04 02 02 02 02 | 02 03 03 02 02 01 01 03 01 02 02 02 | — — — — — — — — — — — — | 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — | 02 03 04 02 — 01 01 02 01 02 02 01 | एस–११/०१ एस–११/०२ एस–११/०३ एस–११/०४ एस–११/०५ एस–११/०६ एस–११/०७ एस–११/०८ एस–११/०९ एस–११/१० एस–११/१० एस–११/१२ |
योग | 130 | 63 | 29 | 25 | — | 13 | — | — | — | — |
शैक्षिक अर्हताए :- (१) आर्गेनान आफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मेसी, रिपर्टरी विषयों में (क) अनिवार्य अर्हता : होम्योपैथी में, अधिमानत: सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। उक्त अर्हता वही होगी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७३ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। (ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो केन्द्रीय परिषद्/ केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी होम्योपैथिक अस्पताल में आर०एम०ओ० और/अथवा हाउस फिजीशियन के रूप में कार्य का अनुभव रखते हों। (२) एनॉटमी, फिजियोलॉजी, पैथालॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन, प्रैक्टिस आफ मेडिसिन, सर्जरी, आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन विषयों में। (क) अनिवार्य अर्हता : होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता। उक्त अर्हता वही होगी जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। (ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो केन्द्रीय आयुर्विज्ञान/ केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी होम्योपैथिक अस्पताल में आर०एम०ओ० और/अथवा हाउस फिजीशियन के रूप में कार्य का अनुभव रखते हों । अथवा (क) अनिवार्य अर्हता : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि । (ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो केन्द्रीय परिषद/ केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी होम्योपैथिक अस्पताल में आर०एम०ओ० और / अथवा हाउस फिजीशियन के रूप में कार्य का अनुभव रखते हों । आयु :- न्यूनतम २५ वर्ष, उच्चतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता :- भारतीय। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा,वर्तमान में लागू नई पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णाकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक / न्यूनतम अंक / प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण–पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे ।
सामान्य अनुदेश
आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि: 21-12-2020
आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि: 24-12-2020
1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।
4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2020 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के पदों हेतु) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकशिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या- 1508/15-08-2015-3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।
5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।
7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी।
(i) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।
(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।
8. मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो ‘ON-LINE’ आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायंेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ‘ON-LINE APPLICATION’ प्रकिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।
किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. अभ्यर्थी द्वारा ‘ON-LINE APPLICATION’ में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।
13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।
13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।
13.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्रांक 1/2019/ 4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
13.7 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
नोट:- शासनादेश संख्या-३९ रिट/का-२/२०१९ दिनांक – २६ जून, २०१९ द्वारा शासनादेश संख्या- १८/१/९९/ का-२/२००६ दिनांक ०९ जनवरी, २००७ के प्रस्तर-४ में दिये गये प्राविधान, ‘‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है’’ को रिट याचिका संख्या- ११०३९/२०१८ विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ६ अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक १६.०१.२०१९ को अधिकारातीत (ळत्ूra न्न्ग्rो) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक ०९.०१.२००७ से प्रस्तर-०४ को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६.०१.२०१९ के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-४७५/२०१९ मेंं मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/ पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या- 3014, कार्मिक-2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या- 6/1972, कार्मिक-2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/ 79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
16. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/ आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।
18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर “Contact Us” से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।
19. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।
20. नोटः- शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ सकती है।
परिशिष्ट-1 फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।
Detailed Application Form:
At the top of the page there is a ‘Declaration’ for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on ‘I Agree’ or ‘I do not agree’ buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate’s Online Application.
Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name
Personnel Details
This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.
Other Details of candidate
Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges
Education & Experience Details
It shows your educational and experience details
Candidate address, photo & signature details
Here you will see your complete communication address and photo with your signature.
Declaration segment
At the bottom of the page there is a ‘Declaration’ for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on “Preview” button.
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on “Submit” button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.
Otherwise using “Back” button option you can modify your details.
[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “Print” OPTION AVAILABLE]For other information candidates are advised to select desired option in ‘Home Page’ of Commission’s website http://uppsc.up.nic.in in CANDIDATE SEGMENT
CANDIDATE SEGMENT
:- NOTIFICATIONS / ADVTS.
All Notification / Advertisements
:- ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration
2. Fee Deposition /Reconciliation
3. Submit Application Form
:- APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode
View Application Status
List of Applications Having photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
:- EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment ]
:- DOWNLOAD SEGMENT
Download Document of Verification for this Examination
Download Admit Card
Download Interview Letter : After Examination
Download Interview Letter : Direct Recruitment
Download Syllabus
Know your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet
Latest Tenders
LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.
Appendix-1
The Procedure relating to upload Photo & Signature.
Guide Lines for Scanning Photograph with Signature
1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. lf the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning.
6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant’s signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.
Sample Image & Signature :-
परिशिष्ट
उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-II)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ………………….. सुपुत्र/सुपुत्री श्री ……………………………………… निवासी …………………….. ग्राम ……………. तहसील ……………………… नगर ……………………….. जिला …………………………………. उत्तर प्रदेश राज्य की ………………………………….. जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)
आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी ………………………………………….. तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम …………………. तहसील …………………………. नगर …………………….. जिला …………………. में सामान्यतया रहता है।
स्थान …………………….. हस्ताक्षर………………………..
दिनांकः ………………….. पूरा नाम………………………..
मुहर ……………………… पद नाम………………………..
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट /तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-I)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ……………………………सुपुत्र/सुपुत्री …………………. निवासी ………………… तहसील ……………… नगर …………….. जिला …………….. उत्तर प्रदेश राज्य की ……………..पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ……………………………….. पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी …………………………. तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ……………………… तहसील …………………….. नगर …………………… जिला …………………… में सामान्यतया रहता है।
स्थान …………………….. हस्ताक्षर ………………………..
दिनांकः ………………….. पूरा नाम ………………………..
मुहर ……………………… पद नाम ………………………..
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट /तहसीलदार।
AME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
ANNEXURE
Certificate No. …………….. Date ………….
DISABILITY CERTIFICATE
Recent Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board |
This is to certified that Shri/Smt/Kum…………………………
son/wife/daughter of Shri ………………………………….. ….age…………………. Sex ………………………. identification mark(c) …………………….. is suffering from permanent disability of following category.
A. Locomotor or cerebral palsy:
(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
(a) Impaired reach
(b) Weakness or grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
(a) Impaired reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
(a) Impaired reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)
(vii)MW- Muscular weakness and limited physical endurance
B. Blindness or Low Vision:
(i) B-Blind
(ii) PB-Partialy Blind
C. Hearing impairment:
(i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf
(Delete the category whichever is not applicable)
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of ……… years ……… months.*
3. Percentage of disability in his/her case is ………. percent.
4. Sh./Smt/Kum …………….. meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:
(I) F-can perform work by manipulating with fingers Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching Yes/No
(v) B-can perform work by bending Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing Yes/No
(viii) W-can perform work by walking Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No
(Dr. ……………..) (Dr. ……………..) (Dr. ……………..)
Member Member Chairperson
Medical Board Medical Board Medical Board
Countersigned by the
Medical Superintendent/
CMO/Head of Hospital
(with seal)
* Strike out which is not applicable
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ………………………………….. निवासी ग्राम- ……………………… नगर- ………………………………… जिला- ………………… उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) ……………………… पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ……………………………………..
के आश्रित हैं।
स्थानः हस्ताक्षर ……………………………..
दिनांकः पूरा नाम ……………………………..
पदनाम ……………………………….
मुहर …………………………………..
जिलाधिकारी
(सील)
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक28 नवम्बर, 1985
प्रमाण-पत्र के फार्म – 1 से 4
प्रारूप -1
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ………………………………………. राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ………………………. आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ………………………… निवासी …………………… पूरा पता …………………… ने दिनांक ………………….. से दिनांक ………………… तक ……………….. (स्थान का नाम) में आयोजित …………………….. (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ……………………. स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ……………. में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान …………………….. हस्ताक्षर ………………………………..
दिनंाक ………………….. नाम …………………………………….
पद ………………………………………
संस्था का नाम …………………….
मुहर …………………………………….
नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही
मान्य होगा।
प्रारूप – 2
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ………………………… राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ………………. आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ………………………. निवासी (पूरा पता) ……………………. ने दिनांक ………………….. से दिनांक …………………… तक ………………….. में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) …………………. आयोजित राष्ट्रीय ……………..में (क्रीड़ा/खेल- कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ……………………. स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र ………………………………. (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान …………………….. हस्ताक्षर ………………………………..
दिनांक ………………….. नाम ………………………………………
पद ………………………………………..
संस्था का नाम ……………………..
मुहर …………………………………….
नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
प्रारूप – 3
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
विश्वविद्यालय का नाम …………………………………राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ………………………….. आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री …………………………………….. निवास (पूरा नाम) ………………………. विश्वविद्यालय की कक्षा …………………………………….. के विद्यार्थी ने दिनांक …………………………………… से दिनांक ……………………….. तक ………………………………. (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय …………………………. (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ……………………. विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ……………………………………. स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ………………… विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान …………………….. हस्ताक्षर ………………………………..
दिनंाक ………………….. नाम ………………………………………
पद ……………………………………….
संस्था का नाम ………………………
मुहर ……………………………………..
नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
प्रारूप – 4
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ………………….राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी …………………………………….. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री……………………………….. निवासी (पूरा पता) ……………………………………………….. में ……………………. स्कूल में कक्षा ……………………………….. के विद्यार्थी ने दिनांक ………………………….. से दिनांक ……………………………… तक ……………………………. (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ………………………………….. (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ………………………………… स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में …………………………….. स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान …………………….. हस्ताक्षर ………………………………..
दिनंाक ………………….. नाम ………………………………………
पद ……………………………………….
संस्था का नाम ………………………
मुहर ……………………………………..
नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा …………………………. द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।
सचिव